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सांप गोली 3 मिनट जली तो 464 सिगरेट के बराबर Pollution; जानें फुलझड़ी, अनार कितने खतरनाक

ByBUREAU

Nov 2, 2021

राज्य सरकारों ने ग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्ती के बाद पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम के लिए कमर कस ली है। दीपावली पर पटाखों के दुष्प्रभाव को देखते हुए कुछ राज्यों में पटाखों की बिक्री और इन्हें चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है तो कहीं सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही अनुमति दी गई है। कुछ प्रदेशों ने आतिशबाजी के लिए समय सीमा भी तय कर दी है।

हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा में भी रोक
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मद्देनजर दिवाली पर पटाखे जलाने पर पूर्ण रोक लगी हुई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली में पटाखा बेचने और जलाने पर जनवरी 2022 तक प्रतिबंध लगाया है। हरियाणा और ओडिशा सरकार ने भी पटाखों पर रोक लगा दी है। चंडीगढ़ यूटी प्रशासन लगातार दूसरे साल आतिशबाजी पर रोक लगा चुका है। वहीं कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी पिछले साल पटाखों पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने भी एसओपी जारी कर पटाखे न जलाने की अपील की है।

सुप्रीम कोर्ट दिए थे निर्देश, राज्य लगाएं पटाखों पर प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट ने सप्ताह भर पहले कहा था कि पटाखों पर प्रतिबंध के लिए जो आदेश दे रखा है, उसका हर राज्य पालन करें। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह त्योहार के खिलाफ नहीं है, लेकिन मानवीय जीवन को खतरे में डालकर त्योहार मनाने की छूट नहीं दे सकते। त्योहार फुलझड़ी चलाकर या बिना शोर के भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रीन पटाखों की आड़ में पटाखा निर्माता प्रतिबंधित रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे लोगों की हेल्थ पर तो गंभीर असर पड़ रहा है साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा।

राजस्थान : दिवाली पर दो घंटे चलेंगे ग्रीन पटाखे
राजस्थान सरकार ने प्रदेश में पटाखों पर प्रतिबंध के मामले में यू टर्न लिया है। यहां एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर अब अन्य जिलों में दीपावली पर दो घंटे रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है। गृह विभाग के आदेशों में क्रिसमस और नववर्ष पर रात 11.55 से रात 12.30 बजे, गुरु पर्व पर रात 8 से रात 10 बजे तक और छठ पर्व पर सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी।

एनजीटी भी जारी कर चुकी है नोटिस
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) भी 4 नवंबर 2020 को कर्नाटक और तमिलनाडु सहित 18 राज्यों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नोटिस जारी कर चुकी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, एनजीटी पीठ ने कहा है कि इन राज्यों के 122 शहरों में हवा की गुणवत्ता अनुकूल सीमा से नीचे है। एनजीटी के नोटिस के बाद दिल्ली सहित छह राज्यों ने अपने यहां पर नवंबर में पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है।

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